हिमाचल डायरी न्यूज़, शिमला, 28 फरवरी।
एंकर। हिमाचल विधानसभा 6 विधायकों के अयोग्य घोषित करने का फैसला विधानसभा अध्यक्ष ने रिजर्ब रखा है। संसदीय कार्यमंत्री की पेटिशन के बाद हुई सुनवाई में छह विधायकों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराने पर आज दूसरी बार बहस हुई।
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जिस पर स्पीकर ने फिलहाल अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि सेंटर कार्य मंत्री की ओर से पिटीशन दायर की गई थी जिसको लेकर दोनों पक्षो को सुना गया है और फिलहाल फैसले को रिजर्व रखा गया है।
वही बिरोधी पक्ष के वकीलों ने दलील दी है कि इन विधायकों ने ऐसा कोई काम नही किया है जो एन्टी डिफेक्शन कानून के दायरे में आता है।वकीलों ने दलील दी है कि हमारे विधायकों को समय और ऑर्डर की कॉपी नही मिली हैं।।
इस के बाद वकीलों ने दलील दी और कहा कि हमारे मुवक्किल को इस ऑर्डर को पढ़ने का मौका नही मिला क्योंकि हमें इस से संबंधित दस्तावेज नही मिल पाए है।।
ऑर्डर रिज़र्व है इस पर फिलहाल ऑर्डर आने के बाद ही आगे की कार्यवाही क्या करनी है वह तब तय होगा। सतपाल जैन ने कहा कि 6 विधायको को नोटिस दिया है उनकी ओर से पेश हुए है सात दिन का समय दिया जाता है
ये पहला केस है जिसमें दिन में नोटिस दिया और उसी दिन सुनवाई की गई, जैन ने कहा कि उन्हें छह बजे पिटीशन की कॉपी दी गयी : अयोग्य होने पर
हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के विकल्प खुले है . उन्होंने कहा कि कर पद की गरिमा का ख्याल रखेगे ओर अध्यक्ष उचित फैसला लेंगे।
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